दोस्तों, अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो सरकारी दस्तावेज और अन्य दूसरे कार्यों के लिए आप ई-मित्र तो गए ही होंगे| आज हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो खास तौर पर ई-मित्र धारक के लिए जानना जरूरी है| साथ ही आमजन के लिए भी जानना जरूरी है|
OTP के द्वारा ई-मित्र लॉगिन
- ओटीपी के द्वारा ई-मित्र लॉगिन का सिस्टम विशेष परिस्थितियों में ही चालू किया जाता है|
- जैसा की अभी कोरोनावायरस वजह से चालू है|
राशन कार्ड के बारे में
- अगर बच्चे की उम्र 1 साल से 1 दिन भी कम है तो उसका नाम राशन कार्ड में नहीं जोड़ा जा सकता|
- कई बार जब गेहूं लेने जाते हैं तो ओटीपी नहीं आता है| ऐसे कस्टमर ई-मित्र पर आते हैं और कहते हैं कि राशन कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ने हैं| गेहूं लेते समय जो OTP आता है वह जन आधार या आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल पर आता है| राशन कार्ड में कोई भी मोबाइल नंबर नहीं जुड़ता है| अगर जन आधार या आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो यह ओटीपी नहीं आता है| गेहूं लेते समय ओटीपी नहीं आने की सूरत में जन आधार या आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होता है|
- अगर किसी सदस्य की मौत हो गई है तो राशन कार्ड से नाम काटते वक्त Surrender पर क्लिक नहीं करना है| सरेंडर पर तभी क्लिक करना होता है जब हमें किसी की एनओसी (NOC) चाहिए होती है| अगर हम Surrender पर क्लिक करते हैं तो उसकी एनओसी जारी हो जाती है| एनओसी को एक राशन से नाम काट कर दूसरे राशन में जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है| मरे हुए व्यक्ति का नाम हमें किसी अन्य राशन में जोड़ना नहीं होता है इसलिए एनओसी की आवश्यकता नहीं होती है|
जन आधार के बारे में
- नया जनाधार बनाते या नया सदस्य जोड़ते या जनाधार में संशोधन करते वक्त अलग-अलग सदस्यों के अलग-अलग मोबाइल नंबर डालने होते हैं|
- अगर मोबाइल नंबर एक ही है तो वह नंबर मुखिया में लिख दे और सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर खाली छोड़ दें|
पैन कार्ड के बारे में
- महिला के पैन कार्ड में उसके पिता का ही नाम आता है, चाहे महिला विवाहित की क्यों ना हो|
- पैन कार्ड फॉर्म में हमें प्रथम नाम और अंतिम नाम दोनों डालना होता है| अंतिम नाम का कॉलम अनिवार्य होता है| कई बार पैन कार्ड बनाते वक्त व्यक्ति का नाम एक अक्षर का ही होता है| एक अक्षर का नाम होने के सूरत में प्रथम नाम के कॉलम को खाली छोड़ कर अंतिम नाम में ही उसका नाम भरा जाएगा| उदाहरण के तौर पर जमील के नाम का हमें पैन कार्ड बनाना है| जब हम पैन कार्ड का फॉर्म भरेंगे तो प्रथम नाम के कॉलम को खाली छोड़ देंगे और अंतिम नाम में जमील भर देंगे|
जाति प्रमाण पत्र के बारे में
- महिला का जाति प्रमाण पत्र बनाते वक्त जाति प्रमाण पत्र के ऑफलाइन फॉर्म में महिला के पीहर पक्ष के पटवारी से ही रिपोर्ट करवाई जाती है| (चाहे महिला विवाहित हो या अविवाहित)
- महिला के जाति प्रमाण पत्र का ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त गंतव्य कार्यालय में पीहर पक्ष की तहसील का ही चयन करना होता है| (चाहे महिला विवाहित हो या अविवाहित)
- इसकी वजह यह है कि जातिगत आरक्षण|
- जातिगत आरक्षण जन्म के आधार पर दिया जाता है|
- जिस जाति में व्यक्ति का जन्म होता है उसे उसी जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है|
प्रमाण पत्र के बारे में (मूल निवास या अल्पसंख्यक या जाति आय प्रमाण पत्र)
- 18 साल से कम व्यक्ति की सूरत में उसके शपथ पत्र उसके माता या पिता के नाम से भरे जाते हैं|
- किसी का मूल निवास अल्पसंख्यक या जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जन आधार कार्ड या आधार कार्ड के डाटा को काम में लिया जाता है| कई बार क्या होता है की जन आधार कार्ड और आधार कार्ड दोनों में ही कुछ गलतियां होती है| ऐसी स्थिति में आप तीसरे ऑप्शन ई-मित्र पंजीकरण के द्वारा जन आधार कार्ड और आधार कार्ड के बिना ही यह प्रमाण पत्र बना सकते हैं| ई मित्र पंजीकरण के द्वारा पंजीकरण करके आप ईमित्र पंजीकरण संख्या के आधार पर प्रमाण पत्र बना सकते हैं|
बिजली के बिल के बारे में
- ई-मित्र किओस्क से बिजली का बिल अधिकतम ₹20000 तक ही भरा जा सकता है|
- 20,000 से ज्यादा बिल होने पर बिजली का बिल डिस्कॉम पर ही जमा होगा|
- ई-मित्र के द्वारा गलत के नंबर डालकर बिजली का बिल भर दिया गया तो 24 घंटे के भीतर LSP से कांटेक्ट करके उसे कैंसिल करवाया जा सकता है और रिफंड लिया जा सकता है|