दोस्तों आज हम बात करने वाले है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के प्रमाण ews certificate पत्र के बारे मे
EWS का पूरा नाम
EWS – Economically Weaker Section
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग
EWS का लाभ कौन ले सकता है ews certificate benifit
- EWS का लाभ OBC और SCST के व्यक्ति नहीं ले सकते|
- सिर्फ और सिर्फ सामान्य केटेगरी स्वर्ण के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ही EWS का लाभ (10 प्रतिशत आरक्षण) ले सकता है|
कानून कब बना
- 7 जनवरी 2019 को केन्द्रीय मंत्री परिषद से मंजूरी मिली|
- 8 जनवरी 2019 को लोकसभा से मंजूरी मिली|
- 9 जनवरी 2019 को राज्यसभा से मंजूरी मिली|
- 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द से मंजूरी मिली|
- 1 फरवरी 2019 को ये कानून लागू हो गया|
EWS प्रमाण पत्र कौन बना सकता है
- जिसके परिवार की आय 8 लाख से कम हो|
- आवास 1000 स्क्वायर फुट से कम मे बना हो|
- खेती की भूमि 5 एकड़ से कम हो|
- अधिसूचित नगरपालिका मे प्लॉट 100 वर्ग गज (यार्ड्स) से कम हो|
- अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र से बाहर प्लॉट 200 वर्ग गज(यार्ड्स) से कम हो|
क्या केंद्र और राज्य दोनों मे इसका लाभ लेना चाहते है
केंद्र और राज्य दोनों मे EWS लाभ लेने के लिए केंद्र और राज्य का अलग-अलग प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है|
कहा बनेगा
- EWS प्रमाण पत्र अलग-अलग राज्यो मे इसे बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधाए है|
- ऑफलाइन बनवाने के लिए दस्तावेजो के साथ तहसील मे लेखपाल/पटवारी से संपर्क करना होगा|
EWS सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- फॉर्म
- पटवारी रिपोर्ट
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- आधार कार्ड और पेन कार्ड
- जन आधार राजस्थान के लिए
- आय प्रमाण पत्र या फॉर्म-16
- पते का सबूत (कोई एक) राशन कार्ड/पहचान पत्र/किरायानामा/गैस कनेक्शन/बिजली का बिल/पानी का बिल
- सामान्य (जाति प्रमाण पत्र) का प्रमाण
- मूल निवास/भूमि के जमा बंदी/जन्म प्रमाण पत्र/भुखन्ड का पट्टा नगरपालिका विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास /ग्राम पंचायत जिसमे जाति अंकित हो (कोई भी दो)
EWSसर्टिफिकेट बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए – Click Here
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